
मोगा.
पंजाब में हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम चुनावों के बाद अब मेयर पदों के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। स्थानीय निकाय विभाग ने आठ नगर निगमों में मेयर पदों के आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार मोगा नगर निगम में मेयर का पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, जबकि शेष सात नगर निगमों में मेयर पद सामान्य श्रेणी के लिए खुले रहेंगे।
स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 26 मई 2026 को अबोहर, बटाला, बरनाला, बठिंडा, कपूरथला, मोगा, पठानकोट और साहिबजादा अजीत सिंह नगर नगर निगमों के आम चुनाव संपन्न हुए थे। चुनाव परिणाम आने के बाद अब मेयर पदों के आरक्षण और चुनाव संबंधी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2017 में लागू किए गए मेयर पदों के आरक्षण संबंधी नियमों के तहत निर्धारित रोस्टर प्रणाली के अनुसार मोगा नगर निगम का मेयर पद पिछड़े वर्ग (BC) के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा अबोहर, बटाला, बरनाला, बठिंडा, कपूरथला, पठानकोट और साहिबजादा अजीत सिंह नगर में मेयर पद सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध रहेगा।
मंडलायुक्तों को भेजे गए आदेश
इस संबंध में जालंधर, फिरोजपुर, पटियाला, रूपनगर और फरीदकोट के मंडलायुक्तों को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि नगर निगमों के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद मेयर चुनाव के लिए बैठक बुलाई जाए और चुनाव प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न कराई जाए। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां मेयर पद आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया है, वहां संबंधित श्रेणी के पात्र सदस्य को ही मेयर चुना जाना सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।




