नाबालिग आदिवासी बालिका से बलात्संग के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

डिण्डौरी
मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना गाड़ासरई के अप0क्र0 332/2023 विशेष प्रकरण क्रमांक 36/2023 के आरोपी मोहम्मद रहमान कुरैशी(खुर्शीद) उर्फ चांद पिता मो. जाकिर हुसैन उम्र 28 वर्ष निवासी गोरखपुर थाना गाड़ासरई जिला डिण्डौरी को नाबालिग बालिका को बहला-फसलाकर अपने घर में ले जाकर बंद कमरे में बालिका के साथ बलात्संग करने के मामले में न्यायालय कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 363 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, धारा 342 भादवि के अपराध के लिए 01 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000/- का अर्थदण्ड, धारा 376AB भादवि के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 10000/- का अर्थदण्ड, धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध के लिए 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 10000/- का अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 10000 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 3(1)(W)(i) एससी/एसटी एक्ट के अपराध के लिए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: धाराओं में 01 माह, 01 माह, 01 माह, 02 माह, 02 माह, 02 माह, 01 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।
घटना का संक्षिप्त विवरण –
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, दिनांक 11.11.2023 को अभियोक्त्री की मां अपने घर में अंदर चाय बना रही थी, उसका पति घर में सो रहा था तथा उसकी पुत्री घर में बाहर खेल रही थी । जब पुत्री घर में नहीं दिखी तब पूंछने पर सास ने बताया कि चांद अभियोक्त्री को लेकर गया है । अभियोक्त्री को बहुत ढूंढा पर नहीं मिली । बाद में गांव के निवासी पुत्री को लेकर आये और बताये कि आरोपी चांद खरगोश दिखाउंगा करते हुये अभियोक्त्री को अपने घर ले गया था और दरवाजा बंद करके जबरदस्ती उसके कपडे उतार दिया था एवं अभियोक्त्री के गुप्तांग को मुंह लगाकर चाट रहा था । उक्त घटना के रिपोर्ट करने उपरांत पुलिस द्वारा विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय कमलेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।