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भारतीय नागरिकता का प्रमाणपत्र: क्या सभी को ज़रूरी है?

नई दिल्ली

बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट के बाद नागरिकता का मामला गर्मा गया है। इस पर अब दुविधा की स्थिति देखने को मिल रही है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट नागरिकता के प्रमाण हैं और कौन से नहीं। इस बीच सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप को लेकर भी लोग परेशान हैं कि क्या यह सभी भारतीयों के लिए जरूरी है और इसे बनवाया कैसे जाता है। चलिए इन तमाम दुविधाओं को एक साथ साफ करते हैं और जानते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप होता क्या है और जिस किसी को भी इसकी जरूरत हो वह इसे ऑनलाइन कैसे बनवा सकता है।

सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप है नागरिकता की पहचान
सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप भारतीय नागरिकता को प्रमाणित करने वाला एक सरकारी दस्तावेज है। इस डॉक्यूमेंट से साबित होता है कि कोई भारतीय नागरिक है या नहीं। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट और नागरिकता की बहस छिड़ने के बाद इस डॉक्यूमेंट को लेकर लोग बहुत बात करने लगे हैं। इस मामले के उठने के बाद यह साफ हुआ है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट नागरिकता की पहचान नहीं करते। नागरिकता की पहचान के लिए पासपोर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप, बर्थ सर्टिफिकेट आदि को सही डॉक्यूमेंट माना गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या भारत के हर नागरिक के पास यह सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप होना चाहिए?

क्या सबके लिए है जरूरी?
गौरतलब है कि सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप उन लोगों को दिया जाता है जो जन्म से भारतीय नहीं हैं, लेकिन बाद में भारतीय नागरिक बने हैं। इसमें विदेशी नागरिक आते हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता ली है। आमतौर पर भारतीय नागरिकों को इसकी जरूरत नहीं होती। पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट भारतीयों के लिए अपनी नागरिकता साबित करने को काफी होते हैं। हालांकि उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी जरूरत है यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि आखिर इसके लिए किस तरह से अप्लाई किया जाता है।

सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप ऐसे करें अप्लाई?

सबसे पहले आपको भारत सरकार की सिटिजनशिप पोर्टल “https://indiancitizenshiponline.nic.in” पर जाना होगा।
    इसके बाद आपको वो फॉर्म चुनना होगा जो आपके लिए सही है। जैसे कि Form 1: अगर आप भारत में जन्मे हैं और आवेदन कर रहे हैं। Form 2 से 8: नैचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, शादी के आधार पर नागरिकता, आदि के लिए अलग-अलग फॉर्म।
    इसके बाद वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें। OTP वेरीफाई करें। लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं।
    अब आपको अपना फॉर्म ध्यान से भरना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें (PDF/ JPEG फॉर्मेट में)।
    इसके बाद आपको ऑनलाइन अपनी फीस भरनी होगी।
    इसके बाद फॉर्म सबमिट करके एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लें।
    फॉर्म सबमिट होने के बाद स्थानीय कलेक्टर या जिला अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा। आपको इंटरव्यू या सत्यापन के लिए बुलाया जा सकता है।
    फॉर्म भरते हुए ध्यान रखें कि आवेदन अंग्रेजी में ही करें। गलत जानकारी देने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है
    इस तरह से वह शख्स जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटिजनशिप की जरूरत हो के लिए आवेदन कर सकता है।

 

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