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हरियाणा में छिपी पहचान से शादी पर सख्ती, सरकार ने जारी किए नए आदेश

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हरियाणा सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। धर्मांतरण से जुड़ी घटनाओं पर सख्ती बढ़ाते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति शादी के लिए अपना धर्म छिपाता है, तो ऐसा विवाह को 'अमान्य' माना जाएगा। ऐसे विवाह से जन्मी संतान को कानूनी रूप से वैध माना जाएगा और उसे संपत्ति में उत्तराधिकार का पूरा हिस्सा मिलेगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति धर्म छिपाकर शादी करता है, तो उसे 3 से 10 साल की जेल होगी तथा कम से कम 3 लाख रुपये जुर्माना लगेगा।

गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 'हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निवारण अधिनियम एवं नियम 2022' का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं, बल्कि शादी के नाम पर धोखे और जबरदस्ती धर्मांतरण जैसे मामलों को रोकना है। 

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