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केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण देने के निर्देश दिए

चंडीगढ़
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में शाह ने सी एम. नायब सैनी को सिफारिश पत्र भेजा है। उन्होंने हरियाणा सरकार की पॉलिसी की कॉपी भी मंगवाई है। अभी प्रदेश में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि शाह की सिफारिश से साफ है कि सरकार जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इस पर मुहर लगा सकती है।

प्रदेश में अक्तूबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने चुनावी सभाओं में वायदा किया था कि सरकार हर अग्निवीर को पैंशन वाली नौकरी देगी। ऐसे में हरियाणा की पॉलिसी के जरिए देश भर में अग्निवीरों की नौकरी को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अग्निवीरों के बारे भेजे पत्र में लिखा है कि अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में लौट रहा है। अग्निवीरों में से 25 फीसदी को केंद्रीय सशस्त्र बलों में लिया जाएगा। शेष 75 फीसदी समाज में लौट जाएंगे। आपकी सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा कर रखी है, मगर अभी तक इसकी नीति जारी नहीं हुई है। पुलिस में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण देने का कष्ट करें। यह पॉलिसी भी भेजी जाए।

कैबिनेट में सी.एम. ले चुके हैं फैसला
मुरखामन्त्री नायव सैनी ने 5 अगस्त 2024 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद योषणा की थी कि कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस के साथ-साथ अन्य विभागों में 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ में ग्रुप सी के पदों की नौकरी में पाच फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। मगर, यह पॉलिसी अभी तक जारी नहीं हुई है। इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र लिखा है। बताया गया कि पिछले दो साल में 4045 अग्निवीर भर्ती हुए है। चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को भारतीय सेना के नियमित वैडर में भर्ती होने के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक वैध के 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि के दौरान किए गए प्रदर्शन और निर्धारित शर्तों के आधार पर यह अवसर प्रदान किया जाएगा।

अग्निवीरों के लिए दी हैं कई सहूलियतें
सरकार की ओर से अग्निवीरों को पुलिस सिपाही के साथ 5 भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान तय किया गया है। हरियाणा सरकार ने फैसला किया था कि अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले पुलिस कास्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एस.पी.ओ. के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत होरिजॉटल आरक्षण देगी। इसके अलावा ग्रुप बी-सी में आयु की छूट के साथ ही सी.ई.टी. परीक्षा में आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यदि उनके पास अपेक्षित कौशल प्रमाण पत्र है तो अग्निवीरों को लिखित एवं कौशल परीक्षा दोनों से छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, अग्निवीर को स्वय का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की मूल राशि के लिए 3 साल तक बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा। रोजगार देने वाले उद्योगों को सरकार की ओर से सबसिडी दी जाएगी। बदूक लाइसैंस में भी अग्निवीरों के लिए वरीयता रखी गई है। इसमें अग्निवीरों को बदूक लाइसैंस के लिए प्राथमिकता मिलेगी। शर्त ये है कि वे शस्त्र अधिनियम में निर्धारित शतों को पूरा करते हों। अग्निवीरों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।

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